NDTV Khabar

प्राइम टाइम इंट्रो : बाल मजदूरी संशोधन बिल पर चर्चा आम क्यों नहीं?

 Share

19 जुलाई को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment बिल 2016। जब भी बच्चों की मजदूरी से संबंधित कानून बनाने की बात होती है, बहाने बहुत से याद आने लगते हैं। सन 1986 में जब संसद ने कानून बनाया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है तब भी यह सवाल उठा था कि गरीब परिवारों के लिए मुश्किल हो जाएगी।



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com