तीस्ता सीतलवाड़ को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर
प्रकाशित: अगस्त 11, 2015 04:45 PM IST | अवधि: 2:44
Share
सीबीआई अब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीस्ता की अग्रीम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है।