प्रकाशित: फ़रवरी 12, 2015 01:44 PM IST | अवधि: 14:22
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गुजरात हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत की याचिका को नामंजूर कर दिया है। गुजरात पुलिस का एक दल तीस्ता के घर पहुंच चुकी है और उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए गए डोनेशन का दुरुपयोग किया।