प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2015 09:00 PM IST | अवधि: 37:34
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जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने जो नया कानून बनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द होने के साथ अब जजों की नियुक्ति पुराने कॉलिजियम सिस्टम से ही होगी।