Reported by Vivek Rastogi, राजस्व सचिव ने कहा, "मूलधन पर टैक्स नहीं लगेगा, और निकासी के समय वह करमुक्त ही रहेगा... हमने जो कहा था, वह यह है कि 1 अप्रैल के बाद दिए गए अंशदान पर जो ब्याज मिलेगा, उसकी 40 प्रतिशत राशि करमुक्त होगी, तथा शेष 60 प्रतिशत पर टैक्स लगेगा..."