अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई इस मियाद में अब चेंज नहीं किया जाएगा . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी.
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सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पिछले दिनों यह साफ कर दिया कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी.
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सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए हालिया फैसले के सरकार के इस निर्देश पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा.
देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है. करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया. उसने कहा, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.’
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अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.