ADVERTISEMENT

ध्यान दें : आधार नंबर से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई यह मियाद बढे़गी नहीं.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी09:24 AM IST, 28 Aug 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई इस मियाद में अब चेंज नहीं किया जाएगा . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी.

पढ़ें- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) खाताधारक आधार संख्या जोड़ें : चार आसान तरीके

सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पिछले दिनों यह साफ कर दिया कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी. 

पढ़ें- 'आधार कार्ड' जीवन के साथ भी-जीवन के बाद भी, अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए देना होगा आधार

सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए हालिया फैसले के सरकार के इस निर्देश पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा.

देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है. करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया. उसने कहा, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.’

वीडियो- निजता के अधिकार पर दूसरे दिन भी हुई सुनवाई


अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT