केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने इत्यादि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
संसदीय कार्य और योजना राज्यमंत्री राजीव शुक्ल ने लोकसभा में रूद्रमाधव राय के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडीयुक्त सुविधाओं जैसे एलपीजी सिलेंडरों, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश, बचत खाता खोलने इत्यादि का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
शुक्ला ने बताया कि दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधार कार्ड के नामांकन के लिए 195 केंद्र प्रचालित हैं।