सरकार ने किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंकों से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में जमा धन और अन्य वैध नोटों का रिकॉर्ड सख्ती से रखने को कहा.
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘स्पेसिफाइड बैंक नोट (एसबीएन) और गैर-एसबीएन, जो भी स्थिति हो, के जमा होने के संबंध में रिकॉर्ड रखना ‘बैंक रिकॉर्ड’ और ‘ग्राहक रिकॉर्ड’ दोनों में स्थितियों में ही जरूरी है.’’ पत्र में इस पर तत्काल विचार करने और इस संबंध में 16 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
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