सीबीआई को कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत के टेप के आधार पर दर्ज 14 प्रारंभिक जांच के मामलों में कोई आपराधिक मामला नहीं दिखा है। जांच एजेंसी उच्चतम न्यायालय को इस विषय में सूचित करेगी।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी ने सभी टेपों की गहनता से जांच की है, लेकिन उसे ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिसके आधार पर 14 प्रारंभिक जांचों में से किसी एक में नियमित मामला दर्ज किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को मिले तथ्यों के बारे में उच्चतम न्यायालय को अगले महीने होने वाली सुनवाई के दौरान सूचित किया जाएगा। आगे जांच की जाय या इसे बंद किया जाए, इस पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर निर्भर करेगा।
सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी एक टीवी चैनल के एक पत्रकार और एक प्रमुख अखबार के वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है।
उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी इन टेलीफोन वार्ताओं की पांडुलिपि पढ़ने के बाद सीबीआई को 14 चिह्नित मुद्दों पर जांच करने को कहा था।