शेयर बाजार नियामक सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निवेशकों को नकदी का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करने को कहा है। इससे धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
सेबी ने एक सकरुलर जारी कर कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां नकदी भुगतान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल कर सकती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकदी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को निवेशकों के बैंक खाते का ब्योरा रखना होगा।
रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में मुख्यरूप से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस (एनईसीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफ्ट) शामिल हैं।
सेबी ने शेयर बाजारों को यह सकरुलर सभी सूचीबद्ध कंपनियों के संज्ञान में लाने को कहा है।