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हाईकोर्ट ने दीपिका पादुकोण के इस विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार किया..

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिलेट कंपनी के उस रेजर के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें दीपिका पादुकोण नज़र आ रही हैं। रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने इस विज्ञापन के खिलाफ याचिका दायर की है।
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NDTV Profit हिंदी09:44 AM IST, 09 Nov 2015NDTV Profit हिंदी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जिलेट कंपनी के उस रेजर के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें दीपिका पादुकोण नज़र आ रही हैं। दरअसल रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि जिलेट के इस विज्ञापन ने उनकी हेयर रिमूवल क्रीम को कमतर दिखाया गया है और इससे उनके व्यापार पर बहुत असर पड़ रहा है।

हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड और जिलेट इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा और रेकिट की याचिका पर उनसे जवाब मांगे। रेकिट ने उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले एक एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है और इससे एक दिन पहले एकल न्यायाधीश, रेकिट की याचिका पर सुनवाई करेंगे। एकल न्यायाधीश ने गत तीन नवंबर को रेकिट की याचिका पर नोटिस जारी किया था और विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए 19 नवंबर को सुनवाई तय की थी।

'वही पुरानी क्रीम...'

रेकिट ने दावा किया था कि जिलेट के विज्ञापन ‘वीनस रेजर’ से उसके उत्पाद - वीट हेयर रिमूवल क्रीम की प्रतिष्ठा कमतर होती है क्योंकि वीडियो में उसके उत्पाद को ‘वही पुराना’ बताया गया है। रेकिट ने यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो में क्रीम के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले उसके खास स्पेचूला (क्रीम लगाने का उपकरण) को दिखाया गया है। यही नहीं रेकिट ने यह भी निवेदन किया है कि अगर वीडियो का प्रसारण रोका नहीं जा सकता तो कम से कम स्पेचूला को धुंधला कर दिया जाए।

रेकिट का दावा है कि हेयर रिमूवल क्रीम के 60 प्रतिशत बाजार पर उसका कब्जा है और दीपिका अभिनीत इस विज्ञापन को दिखाया जाता रहा तो उसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। खंडपीठ ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए कहा है कि पहले दूसरे पक्ष को यहां आने दीजिए।

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