ADVERTISEMENT

ईपीएफओ ने बिना आधार नंबर के भी पेंशन खाते से निकासी की अनुमति दी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.'
NDTV Profit हिंदीBhasha
NDTV Profit हिंदी07:06 PM IST, 28 Feb 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.'

जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10 सी फॉर्म के जरिये पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फॉर्म डी के जरिये अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी.

सदस्यों को राहत देने के कारण के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, 'फॉर्म 10सी के तहत आधार संख्या की आवश्यकता से निकासी मामलों के निपटान में कई मुद्दे खड़े होने लगे. आखिरकार यह निर्णय किया गया है कि पेंशन निर्धारण हेतु (10 डी फॉर्म के तहत) कुछ समय के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाना चाहिए न कि 10सी के तहत निकासी मामले में यह व्यवस्था रखनी चाहिए.'

इससे पहले, जनवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने हेतु आधार देने को अनिवार्य कर दिया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV Profit हिंदी
लेखकBhasha
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT