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वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा, एनपीए मामलों में कोई ढील नहीं दें

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रोकने के निर्देश से विचलित हुए बिना वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि वे डूब कर्ज या एनपीए के मामलों में कोई ढील नहीं दें और बड़ी गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष करें.
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NDTV Profit हिंदी04:14 PM IST, 08 Jul 2017NDTV Profit हिंदी
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गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रोकने के निर्देश से विचलित हुए बिना वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि वे डूब कर्ज या एनपीए के मामलों में कोई ढील नहीं दें और बड़ी गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष करें.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय चाहता है कि बैंक ऐसे कर्जदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं और अदालतों में भी इनको लेकर लड़ाई लड़ें.

एस्सार स्टील के अलावा भूषण स्टील, इलेक्ट्रोस्टील स्टील और लैंको इन्फ्राटेक के खिलाफ भी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत कार्रवाईई शुरू की गई है. रिजर्व बैंक ने 12 ऐसे एनपीए या डूबे कर्ज के मामलों की पहचान की है जिनके खिलाफ दिवाला कार्वाई की जानी है.

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