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SC के फैसले का इंतजार, पैन-आधार जोड़ने के लिए सरकार दे सकती इतने दिन का समय

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है.
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NDTV Profit हिंदी03:06 PM IST, 03 Dec 2017NDTV Profit हिंदी
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उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है. उसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: बड़ी राहत: पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है. अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है.

VIDEO: आधार कार्ड नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने का तरीका

नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है.

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