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जीएसटी (GST) : क्या आप जानते हैं कौन सी वस्तुएं और सेवाएं होंगी करमुक्त?, सीबीईसी ने यह बताया...

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले सीबीईसी ने हाल ही में जीएसटी की रेट लिस्ट जारी की है जिसे उसने 'जीएसटी ऑपर कॉमन मैन' नाम दिया है.
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NDTV Profit हिंदी12:29 PM IST, 08 Jun 2017NDTV Profit हिंदी
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जीएसटी यानी कि वस्तु एंव सेवाकर 1 जुलाई देशभर में लागू कर दिया जाना है. आम आदमी इस जीएसटी से एक हद तक वाकिफ तो है लेकिन कुछ उलझा हुआ भी है. आजादी के बाद से यह देश का सबसे बड़ा कर-सुधारात्मक कदम है. जीएसटी लागू होने के बाद अब तक लगते आ रहे कई बड़े कर जैसे कि सर्विस टैक्स और वैट आदि खत्म हो जाएंगे. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले सीबीईसी ने हाल ही में जीएसटी की रेट लिस्ट जारी की है जिसे उसने 'जीएसटी ऑपर कॉमन मैन' नाम दिया है. इनमें उन मानों व सेवाओं की सूची है जिनसे आम आदमी का प्रतिदिन की चर्या में पाला पड़ता है. 

अक्सर पढ़ने सुनने को मिल रहा है कि जीएसटी में दरें इतनी अधिक होंगी कि बेहद काम की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी. लेकिन क्या वाकई में ऐसा है. क्या वाकई यह केवल महंगाई ही बढ़ाएगा. चलिए आज नजर डालें और जानें, उन सेवाओं और वस्तुओं के बारे में जोकि जीएसटी के तहत पूरी तरह से निल कैटिगरी में रखी गई हैं. या फिर जिन पर कुल 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है. 

इस ट्वीट के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जो जीएसटी के तहत पूरी तरह से करमुक्त हैं :

खुला (Unpacked) मिलने वाला अनाज, गुड़, दूध, अंडे, दही, लस्सी, खुला पनीर, अनब्रैंडेड (बिना ब्रैंड का) नेचुरल शहद, सब्जियां, अनब्रैंडेड आटा, अनब्रैंडेड मैदा, अनब्रैंडेड बेसन, प्रसाद, सामान्य नमक, गर्भनिरोधक, कच्चा जूट, कच्चा सिल्क. 

सेवाएं जो जीएसटी के तहत पूरी तरह से करमुक्त हैं : 

स्वास्थ्य और शिक्षा

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