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PAN से Aadhar कार्ड जोड़ने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की नयी सुविधा

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन (https://incometaxindiaefiling.gov.in/)  पर एक नया लिंक शुरू किया है. इससे व्यक्तियों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी.
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NDTV Profit हिंदी03:30 PM IST, 11 May 2017NDTV Profit हिंदी
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आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की एक नयी ई-सुविधा शुरू की है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दिया है.

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन (https://incometaxindiaefiling.gov.in/)  पर एक नया लिंक शुरू किया है. इससे व्यक्तियों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोड़ने में आसानी होगी.

इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा. यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे जोड़े अपना नाम इस लिंक पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप तरीके को फॉलो करें.

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