यदि आप विदेश जाते हैं और आपके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड है तो यह खबर आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान तो ला ही सकती है. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड विदेश यात्रा के दौरान विफल होने की स्थिति में सेवाप्रदाताओं पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है जो मुआवजे के तौर पर ग्राहक को मिलेगा.
ट्राई का प्रस्ताव है कि यह प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा. दूरसंचार विभाग को भेजे अपने सुझाव पत्र में ट्राई ने कहा है कि प्रीपेड ग्राहक को अतिरिक्त तौर पर वह सारा पैसा भी वापस मिलना चाहिए जो वह सेवाप्रदाता को पहले ही भुगतान कर चुका है.
TRAI ने इंटरनेशनल सिम कार्ड और अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कॉर्ड कंपनियों के लिए कड़े नियमों की सिफारिश की है. इसके तहत विदेश यात्रा के दौरान सेवा काम नहीं करने पर ग्राहकों को रिफंड का पक्ष लिया गया है. ट्राई ने इस बारे में इसी साल शुरू में इंटरनेशनल सिम कार्ड और अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा की है. पिछले दिनों खबर थी कि ट्राई जिन सिफारिशों पर काम कर रहा है, उन्हें स्वीकार कर लिया गया तो विदेश यात्रा के दौरान कॉलिंग कार्ड के काम नहीं करने की स्थिति में उक्त कंपनियों को अपने ग्राहकों को रिफंड और मुआवजा देना पड़ सकता है.
उल्लेखनीय है कि नियामक ने इस बारे में एक एसएमएस सर्वेक्षण करवाया था जिसमें ऐसी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लगभग आधे ग्राहकों ने दावा किया कि विदेश में इस तरह की सेवाएं आंशिक या पूरी तरह विफल रहीं.
(एजेंसियों से इनपुट)