भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) तथा साझा सेवा केंद्रो (सीएससी) को सरकारी बीमा योजनाओं मसलन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं बेचने की अनुमति दे दी है.
इरडा ने एक अधिसूचना में कहा कि फसल बीमा के संदर्भ में, पीओएस को बिना बीमित राशि की सीमा के उत्पाद बेचने की अनुमति से मतलब यह है कि पीओएस किसी बीमा कंपनी की सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना की बिक्री कर सकते हैं. इसमें बीमित हिस्से के क्षेत्र पर पॉलिसीधारक की फसल कवर होगी.
सीएससी-एसपीवी को भी अलग अधिसूचना के जरिये इसकी अनुमति दी गई है. इससे ऐसी योजनाओं का वितरण नेटवर्क व्यापक हो सकेगा.