आयकर विभाग ने स्व-आकलन व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं को 31 मार्च तक बकाया न चुकाने पर दंड की चेतावनी दी है।
राजस्व विभाग ने कहा है कि स्व-आकलन व्यवस्था के तहत 73,388 लोगों ने कुल मिलाकर 3,859 करोड़ रुपये का कर अदा नहीं किया है।
वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, स्वीकार किया हुआ कर चुकाए बिना ही कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत चूक करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। विज्ञप्ति में ऐसे करदाताओं से 31 मार्च, 2013 से पहले बकाया कर राशि का भुगतान करने की अपील की गई है।