दूरसंचार कंपनी वोडाफो इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि पिछले महीने से जारी रिलायंस जियो के दो नए टैरिफ प्लान ट्राई के दिशानिर्देशों के खिलाफ है.
रिलायंस जियो की दो नई शुल्क योजना ‘समर सरप्राइज’ तथा ‘धन धना धन’ पेशकश थी. ‘समर सरप्राइज’ इसके तहत 402 रपये के न्यूनतम रिचार्ज पर तीन महीने की अतिरिक्त आमंत्रण सेवा दी जा रही थी. समर सरप्राइज योजना को वापस लिए जाने के बाद जारी ‘धन धना धन’ में 408 रपये के रिचार्ज पर दो महीने अतिरिक्त सेवा की पेशकश शामिल थी.
वोडाफोन ने न्यायाधीश संजीव सचदेव के समक्ष आवेदन दिया और इस साल की शुरूआत में आर जियो की 4जी सेवा की मुफ्त ट्रायल पेशकश को लेकर अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति देने का अनुरोध किया. इसी अर्जी में उसने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं.
वोडाफोन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मुफ्त वॉयस कॉल उपलब्ध कराकर तथा 90 दिन के बाद की आमंत्रण पेशकश के बाद भी इसे जारी रखकर रिलायंस जियो ने ट्राई के नियमों और शुल्क संबंधी आदेशों का उल्लंघन किया है. कंपनी के अनुसार वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन की अनुमति देने को लेकर भी व्यथित है.
आर जियो ने इन आरोपों से इनकार किया है. अदालत ने वोडाफोन को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है तथा मामले की सुनवाई के लिये 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की. (न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)