ADVERTISEMENT

जुलाई, अगस्त के लिए GST रिटर्न अब इन तारीखों तक कर सकते हैं फाइल

कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा. सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ टैक्स के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी11:21 PM IST, 04 Sep 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा. सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ टैक्स के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी. वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह सीमा 10 सितंबर थी. जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी.

यह भी पढ़ें: GST : पहली रिटर्न फाइलिंग से ही सरकारी खजाना मालामाल

सरकार ने टि्वटर के जरिये दी जानकारी में कहा, 'जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है.'

VIDEO : GST का छोटे उद्योगों पर बुरा असर

अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गई है. पहले यह समयसीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी.
(इनपुट भाषा से)

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT