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लोकसभा ने पेंशन कोष विधेयक पर मुहर लगाई

लोकसभा ने बुधवार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमन के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पएफआरडीए) 2011 को पारित कर दिया।
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NDTV Profit हिंदी10:55 PM IST, 04 Sep 2013NDTV Profit हिंदी
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लोकसभा ने बुधवार को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के नियमन के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पएफआरडीए) 2011 को पारित कर दिया।

एक वैधानिक नियामक निकाय की व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक निचले सदन में मार्च 2011 में पेश किया गया था। वर्तमान में पीएफआरडीए की एक गैर-नियामक हैसियत है।

वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक एनपीएस 1-1-2004 के बाद सेवा में आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़ कर) के लिए अनिवार्य किया जा चुका है। सभी 26 राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित कर चुके हैं।

बयान में कहा गया है, "1 मई 2009 से प्रभावी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित देश के सभी नागरिकों के लिए एनपीएस को स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है।"

मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआरडीए विधेयक ग्राहकों को अपने कोष को सरकारी बांडों में निवेश के साथ-साथ उनकी जोखिम क्षमता के अनुसार अन्य कोष में निवेश का विस्तृत विकल्प मुहैया कराएगा।

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