ADVERTISEMENT

दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी

दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी11:44 AM IST, 09 May 2018NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है. आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडर से इस आशय की जानकारी लोगों को दी है. इसी के साथ पार्टी ने गजेट का पेपर भी जारी किया है. 
 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई महीनों बाद विधेयक को मंजूरी मिली और यह कानून बना है. केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अब ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर कानूनन सख्त कार्रवाई करेगी.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT