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नए आयकर रिटर्न में नोटबंदी के दौरान जमा राशि का ब्योरा मांगेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

संभव है कि आपने भी नोटबंदी के बाद एकमुश्त राशि अपने बैंक खातों में जमा करवाई हो. यदि हां तो इस बार आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगा जाएगा. नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कर अधिकारी ये ब्योरा मांगेंगे.
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NDTV Profit हिंदी09:47 AM IST, 31 Mar 2017NDTV Profit हिंदी
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संभव है कि आपने भी नोटबंदी के बाद एकमुश्त राशि अपने बैंक खातों में जमा करवाई हो. यदि हां तो इस बार आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगा जाएगा.  नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कर अधिकारी ये ब्योरा मांगेंगे.

आकलन वर्ष 2017-18 के नए आईटीआर को जल्द अधिसूचित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि कर अधिकारियों ने एक नया कॉलम बनाया है. इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा.

सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फार्म आईटीआर-एक/ सहज में भी जोड़ा जाएगा. सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नोटबंदी की अवधि के दौरान आपरेशन स्वच्छ धन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी धन का ब्योरा देने का समुचित अवसर दिया है.

इस नए कॉलम को शामिल करने का मकसद किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई सीमा नहीं है. उन्होंने कहा कि नए आईटीआर में करदाताओं को अपना आधार नंबर बताने का कॉलम जारी रहेगा. इस बार में यह वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य होगा. आधार के जरिये आईटीआर का ई-सत्यापन जारी रहेगा.

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