सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ई-कार्ट्स और ई-रिक्शों को सड़क पर चलने के लिए परमिट की जरूरत नहीं है.
मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उप-धारा 66 के प्रावधान सामान या यात्रियों को ले जाने वाले ई-कार्ट्स, ई-रिक्शों पर लागू नहीं होंगे.
बयान के मुतातिबक, "इसका अर्थ यह है कि ई-कार्ट्स या ई-रिक्शों के तौर पर पंजीकृत वाहनों को किसी परमिट की जरूरत नहीं है. हालांकि राज्य सरकारें उपयुक्त यातायात नियमों के तहत विशेष इलाकों या विशेष सड़कों पर इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं."