सुप्रीम कोर्ट से सहारा श्री सुब्रत रॉय को थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें गेस्ट हाउस में रखने की अपील तो खारिज कर दी है, लेकिन उन्हें अपनी नौ संपत्ति बेचने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने सहारा के बैंक खातों पर लगी रोक भी हटा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके अपने पुराने आदेश में संशोधन किया और सहारा को भारत के 9 शहरों में अपनी अचल संपत्तियों बेचने की अनुमति दी। न्यायालय ने सावधि जमा और बाण्ड भुनाने की अनुमति और निर्देश दिया कि यह राशि सेबी द्वारा खोले गए बैंक खाते में रखी जाए।
कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एफएस नरिमन को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया।