टेरिकॉम ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को रिलायंस जियो के मुफ्त प्रमोशनल ऑफर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. लेकिन साथ ही टेलिकॉम रेग्युलेटरी ट्राई ( TRAI) से कि वह जियो को मुफ्त सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने वाला 31 जनवरी के पत्र की 'फिर से जांच करे' और दो हफ्ते में जवाब दे.
पिछले दिनों दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट (TDSAT) ने रिलायंस जियो की पेशकश पर रोक की अंतरिम अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. टीडीसैट ने सभी संबंधित पक्षों- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, मौजूदा ऑपरेटरों जैसे कि भारतीय एयरटेल-आइडिया सेल्युलर- रिलायंस जियो की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल अपनी अपील में एयरटेल ने ट्राई द्वारा रिलायंस जियो को मुफ्त प्रचार पेशकश को जारी रखने की अनुमति पर रोक की मांग की थी. उसने ट्राई को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वह इस फैसले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करे.
आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने पिछले साल सितंबर में फ्री वॉयस कॉलिंग और डाटा की पेशकश की थी. दिसंबर में इस मुफ्त पेशकश की मांग को बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दिया गया. नए ऑपरेटर द्वारा अपनी मुफ्त पेशकश को 90 दिन की तय सीमा से अधिक जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के फैसले के खिलाफ भारती एयरटेल और आइडिया जैसे ऑपरेटर्स ने टीडीसैट के सामने अपील की थी.