ADVERTISEMENT

सुपरटेक इमरेल्ड कोर्ट मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को कहा, 10 करोड़ रुपए जमा करो

सुपरटेक इमरेल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को तीन जनवरी तक दस करोड रुपये रजिस्ट्री में जमा करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खरीदार फैसला आने तक इंतजार नहीं करना चाहते और रिफंड चाहते हैं, वे भ्रम में नहीं रहें. NBCC ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट सौंपी.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी04:24 PM IST, 08 Nov 2016NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

सुपरटेक इमरेल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को तीन जनवरी तक दस करोड रुपये रजिस्ट्री में जमा करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खरीदार फैसला आने तक इंतजार नहीं करना चाहते और रिफंड चाहते हैं, वे भ्रम में नहीं रहें. NBCC ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर NBCC के अफसर भी कोर्ट में मौजूद रहें और बताया जाए कि क्या टावरों का निर्माण नियमों के मुताबिक है या नहीं.

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी सुपरटेक इमरेल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को चार हफ्ते के भीतर टावरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि NBCC बताए कि इमरेल्ड कोर्ट के निर्माण में नियमों का पालन किया गया है या नहीं. यह भी बताएं कि क्या दोनों टावरों के बीच में नियम के मुताबिक दूरी रखी गई है या नहीं? NBCC ने सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी.

बता दें नोएडा की 40 मंजिला ट्विन टावर इमरेल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को बड़ा झटका देते हुए कंपनी को कहा था कि सोमवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराये. कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी इमरेल्ड कोर्ट की 40 मंजिली दो टावरों के मामले की सुनवाई कर रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और टावर को सील करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 14 फीसदी ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था.

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT