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अब फॉर्म भरकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है : आयकर विभाग

आयकर विभाग अबतक 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTVKhabar News Desk
NDTV Profit हिंदी05:48 PM IST, 01 Jul 2017NDTV Profit हिंदी
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वर्तमान ऑनलाइन और एसएमएस सुविधाओं के अलावा ऐसा करने के लिए करदाताओं को हाथ से फॉर्म भरकर जमा करने की सुविधा भी शनिवार को शुरू की.

आवेदक को पैन संख्या और आधार क्रमांक, दोनों में उल्लेखित नामों के हिस्‍से लिखने होंगे और इस बात की लिखित उद्घोषणा करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार क्रमांक दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा है.

उसे यह भी उद्घोषणा करनी होगी कि उसने फॉर्म में जिस पैन का उल्लेख किया है, उसके अलावा उसे कोई और पैन आवंटित नहीं किया गया है.

कर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'यह प्रपत्र आधार को पैन डाटाबेस से कागज के माध्यम से जोड़ने की एक अन्य प्रक्रिया भर है. पैन को आधार से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी हो गया है. इसके लिए एसएमएस और ऑनलाइन सुविधा पहले से है'. पैन के आवेदन देने के लिए आधार का उल्लेख करना एक जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है.

विभाग अबतक 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं.

(इनपुट भाषा से)

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