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आपके पीएफ (PF) से जुड़ी 3 ताज़ा महत्वपूर्ण घोषणाएं और सूचनाएं, जो आपको पता होनी चाहिए...

कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) नौकरीपेशा रहते हुए रिटायरमेंट के वर्षों का एक महत्वपूर्ण वित्तीय जुगाड़ है. प्रति माह एक निश्चित रकम आपकी सैलरी से कटती है और साथ ही एक निश्चित रकम आपके नियोक्ता द्वारा आपके ईपीएफओ द्वारा संचालित प्रॉविडेंट फंड खाते में जमा करवाई जाती है.
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NDTV Profit हिंदी01:13 PM IST, 20 Feb 2017NDTV Profit हिंदी
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कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) नौकरीपेशा रहते हुए रिटायरमेंट के वर्षों का एक महत्वपूर्ण वित्तीय जुगाड़ है. प्रति माह एक निश्चित रकम आपकी सैलरी से कटती है और साथ ही एक निश्चित रकम आपके नियोक्ता द्वारा आपके ईपीएफओ द्वारा संचालित प्रॉविडेंट फंड खाते में जमा करवाई जाती है. वित्तीय मामलों के जानकार और फाइनेंशल प्लानर्स इस इकट्ठा होती जा रही रकम को निकालने से बचने की सलाह देते हैं. पीएफ नियमों के मुताबिक, कर्मचारी की बेसिक पे में से 12 फीसदी रकम पीएफ के लिए काटी जाती है. इसमें एक हिस्सा ईपीएस का भी है. इतनी ही रकम नियोक्ता की ओर से आपके खाते में जमा की जाती है. ईपीएफओ इस जमा रकम पर आपको ब्याज भी देता है. इस पर दिए जाने वाले ब्याज की सूचना हर साल संगठन द्वारा बाकायदा बताई जाती है.

पीएफ खातों को लेकर हाल ही में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं. आइए एक नजर में जानें....

मई से ऑनलाइन निकाल सकेंगे अपना पैसा...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएफ निकासी और पेंशन जैसे सभी दावों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था मई तक हकीकत रूप ले लेगी. इसके साथ ही ईपीएफओ के अंशधारकों के लिये जटिल कागजी कार्य समाप्त हो जाएगा. ईपीएफओ की महत्वाकांक्षी योजना है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के तीन घंटे के भीतर पीएफ से रकम निकासी हो जाए. फिलहाल संगठन को ईपीएफ निकासी दावे, पेंशन निर्धारण के निपटान या मृतक के परिजनों को सामूहिक बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए लगभग एक करोड़ आवेदन प्राप्त होते हैं. (यह भी पढ़ें- निष्क्रिय पीएफ खातों पर मिलेगा ब्याज)

ईपीएफओ में आधार नंबर देने की समयसीमा बढ़ी...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है. इससे पहले ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा करवाने की समयसीमा 28 फरवरी तय की थी. संगठन ने जनवरी में उसकी योजनाओं के तहत लाभ लेते रहने को जारी रखने के लिए अंशधारकों द्वारा आधार नंबर सब्मिट करना अनिवार्य कर दिया था.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र देने की सीमा बढ़ी...
आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है. जनवरी में ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत इसे जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की थी. पेंशनभोगियों की सुगमता के लिए यह कदम उठाया गया था. पिछले साल नवंबर में ईपीएफओ ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 किया था, जिससे नोटबंदी से प्रभावित पेंशनभोगियों को राहत मिल सके. एक और विस्तार इस साल जनवरी में दिया गया क्योंकि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए भी आधार जरूरी है. ईपीएफओ ने जीवन प्रमाणपत्र दस्तावेजी रूप में बैंकों के जरिये स्वीकार करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है. पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से या तो अपने मोबाइल फोन या साझा सेवा केंद्रों या ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं के जरिए देना होगा.

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