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ट्रेन में रिजर्व टिकट के लिए आज से पहचान पत्र अनिवार्य

ट्रेन यात्रियों के लिए 1 दिसंबर से शयनयान श्रेणी में पहचान पत्र के साथ सफर करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र दिखाने में नाकाम रहने वाले यात्रियों को बगैर टिकट वाला यात्री समझा जाएगा और उससे उसी अनुसार जुर्माना लिया जाएगा।
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NDTV Profit हिंदी10:11 AM IST, 01 Dec 2012NDTV Profit हिंदी
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ट्रेन यात्रियों के लिए शनिवार 1 दिसंबर से शयनयान श्रेणी में पहचान पत्र के साथ सफर करना अनिवार्य होगा। रेलवे ने दलालों द्वारा टिकटों के दुरूपयोग को रोकने और सही लोगों को बगैर किसी बाधा के सफर की सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया है।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1 दिसंबर से शयनयान श्रेणी में पहचान पत्र दिखाने में नाकाम रहने वाले यात्रियों को बगैर टिकट वाला यात्री समझा जाएगा और उससे उसी अनुसार जुर्माना लिया जाएगा।

यह नियम इंटरनेट से लिए टिकट सहित सभी तरह के टिकटों पर लागू होगा। अधिकारी ने बताया कि शयनयान श्रेणी के यात्रियों के फोटो पहचान पत्र के साथ सफर करने के बारे में किए गए फैसले का उद्देश्य टिकटों के आरक्षण से दलालों को दूर रखना है।

गौरतलब है कि फरवरी में रेलवे ने वातानूकुलित श्रेणी के यात्रियों के लिए पहचान पत्र के साथ सफर करना अनिवार्य कर दिया था। तत्काल या ई-टिकट के साथ सफर करने वाले यात्रियों को भी पहचान पत्र अपने पास रखना होगा।

यात्री 10 तरह के पहचान पत्र के साथ सफर कर सकते हैं- मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी तस्वीर युक्त पहचान पत्र जिस पर क्रम संख्या हो, मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज से जारी छात्र परिचय पत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक जिसमें उक्त यात्री की तस्वीर हो और बैंक द्वारा लेमिनेट तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड।

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