8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने से लेकर अब तक काले धन को लेकर सरकार ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए. कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 पास होने के बाद इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरु की गई. इसके तहत मौजूदा काले धन को 31 मार्च तक 'सफेद' करने का मौका दिया गया है. काला धन, सरकार की नजर में, वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं. इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और पीएमजीकेवाई के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. लेकिन अब सरकार ने ताजा घोषणा करके कर अपवंचना माफी योजना के तहत चीजों को अधिक स्पष्ट किया है.
आइए जानें पांच बातें जिन्हें सरकार ने स्पष्ट किया है :