रेलवे ने टिकटों की खरीद और गाड़ियों में खान-पान सेवा के लिए 1000 और 500 रुपये के प्रतिबंधित नोटों को स्वीकार करने की सुविधा 24 नवंबर आधी रात तक बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आठ नवंबर को पाबंदी की घोषणा के बाद सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए इन प्रतिबंधित नोटों के लेन-देन की पहले 11 नवंबर आधी रात तक दी गयी थी. उसे बाद में बढ़ा कर 14 नवंबर कर दिया गया था.
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस छूट को 24 नवंबर आधीरात तक बढ़ाए जाने के निर्णय के अनुपालन के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं. लेकिन एहतियात के लिए टिकटों के रिफंड के लिए नकद की बजाय टिकट जमा पावती (टीडीआर) ही जारी किए जाएंगे. 10,000 रुपये से अधिक का रिफंड संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते के जरिए किया जाएगा.
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