भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों से भेदभाव नहीं करें और शुल्क के लिए समान, उचित तथा पारदर्शी नीति अपनाएं।
रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे कोर बैंकिंग के तहत अपने ग्राहकों से मूल शाखा तथा गैर-मूल शाखा के नाम पर भेदभाव नहीं करें।
शीर्ष बैंक ने कहा है कि अगर मूल शाखा में कोई सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है तो वह गैर-मूल शाखा में भी मुफ्त ही होना चाहिए।
बैंक ने कहा है कि बैंक मूल शाखा या आधार शाखा तथा गैर मूल शाखा के नाम अपने ही ग्राहकों से भेदभाव करते पाए गए हैं।