भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर देते हुए मुद्रा नोटों के विभिन्न सुरक्षा फीचर के लिए नये टेंडर जारी किए जिनके तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा दो साल के भीतर भारत में विनिर्माण इकाई लगाना अनिवार्य होगा.
केंद्रीय बैंक ने मुद्रा नोटों के लिए सुरक्षा फीचर और फाइबर की आपूर्ति के लिए पहले जारी दो टेंडरों को रद्द कर दिया है. बैंक ने ‘मेक इन इंडिया’ प्रावधान को अनिवार्य बनाने के लिए यह कदम उठाया है.
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यह टेंडर नोटों के लिए विभिनन तरह के सुरक्षा धागों, रंग स्याही, फायल पैच, सुरक्षा फाइबर और वाटरमार्क आदि की आपूर्ति के लिए है. आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों के लिए सुरक्षा फीचर की आपूर्ति हेतु पात्रता पूर्व बोली आमंत्रित की हैं.
नये टेंडर दस्तावेज के अनुसार सफल बोलीदाता को समझौते के दो साल के भीतर ही भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करनी होगी. तीसरे साल से अपनी आपूर्ति में स्थानीय सामग्री की मात्रा क्रमिक आधार पर बढ़ाना होगा.