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इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया, बैंकों-पोस्ट ऑफिस से दो लाख रुपये से अधिक कैश निकासी पर अंकुश नहीं

बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपये की नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी. आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है. यहां ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे अधिक के लेनदेन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.
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NDTV Profit हिंदी08:25 AM IST, 06 Apr 2017NDTV Profit हिंदी
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बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपये की नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी. आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है. यहां ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे अधिक के लेनदेन में राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.

आयकर कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों और डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा.

बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेनदेन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा. सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी.

वित्त मंत्री अरण जेटली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था. इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिये दो लाख रुपये कर दिया गया.

(न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट पर आधारित)

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