भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अधिक विदेशी कोषों को आकर्षित कर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को और गहरा बनाने के लिए बेहतर तरीके से विनियमित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को इन प्रतिभूतियों में बिना ब्रोकर के सीधे कारोबार करने की अनुमति दे दी.
फिलहाल एफपीआई भारतीय बाजारों में सिर्फ ब्रोकरों के जरिये कारोबार कर सकते हैं, जो शेयर बाजारों में सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं.
सेबी के निदेशक मंडल ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सेबी इस मामले को सरकार के साथ उठाएगा जिससे एफपीआई अपनी प्राप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजारों के सदस्य बन सकें. नियामक ने एक बयान में कहा कि उसने श्रेणी एक और श्रेणी दो के एफपीआई को बिना ब्रोकरों के सीधे कारपोरेट बॉन्ड बाजार में पहुंच की अनुमति दे दी है.