कंपनियों के कामकाज के संचालन के नियमों में भारी बदलाव के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जल्द सूचीबद्ध इकाइयों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के अनुचित रूप से ऊंचे वेतन पर अंकुश के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है।
इसके अलावा शीर्ष प्रबंधन की किसी गड़बड़ी का खुलासा करने वाले कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कंपनियों से व्हीसलब्लोअर नीति अपनाने को भी कहा जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक जल्द सूचीबद्धता करार के ढांचे तथा अन्य नियमनों में आवश्यक बदलाव करने जा रहा है। हर कंपनी सूचीबद्ध इकाई बनने के बाद अपने कारपोरेट कामकाज के संचालन में इनका पालन करना होगा।
कारपोरेट संचालन के नियमों में संशोधन पर सेबी ने इसी साल आम जनता तथा अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी थीं। इसके अलावा नए कंपनी कानून में भी इस बारे में कई नए उपायों का प्रस्ताव किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि जनता के सुझाव, विचारों की राय और कंपनी कानून, 2013 के प्रावधानों के आधार पर आवश्यक बदलावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो अन्य उपाय प्रस्तावित है उनमें अल्पांश शेयरधारकों को अधिक अधिकार, एक उचित उत्तराधिकार योजना तथा अनुपालन नहीं करने पर भारी जुर्माना शामिल है।