भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों को सार्वजनिक पेशकश में अपने कर्मचारियों को अधिक शेयर आवंटित करने की अनुमति दे दी है.
अब स्टॉफ कोटा के तहत कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक के शेयर आवंटित किए जा सकते हैं. अभी तक यह सीमा दो लाख रुपये है. सेबी को नियमों को उदार करने संबंधी कई ज्ञापन मिले हैं, जिसके बाद नियामक ने यह कदम उठाया है.
इसके अलावा सेबी से कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा में दो लाख रुपये की मौजूदा सीमा के बाद अनुपातिक आधार पर कम सबस्क्रिप्शन का भी आग्रह मिला है. सेबी (पूंजी जारी करने और खुलासा अनिवार्यता) नियमनों के तहत कोई भी जारीकर्ता अपने कर्मचारियों के लिए कोटा आरक्षित कर सकता है जो कंपनी के निर्गम के बाद पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
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