ADVERTISEMENT

गुडगांव के सहारा ग्रेस सोसाइटी का मामला : कोर्ट ने रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपये जमा करवाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुडगांव के सहारा ग्रेस सोसाइटी के मामले में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन को आठ हफ्तों में रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपये जमा करवाने के आदेश दिए हैं.
NDTV Profit हिंदीAshish Bhargava
NDTV Profit हिंदी01:19 PM IST, 05 Sep 2016NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

सुप्रीम कोर्ट ने गुडगांव के सहारा ग्रेस सोसाइटी के मामले में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन को आठ हफ्तों में रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपये जमा करवाने के आदेश दिए हैं.

NCDCR के फैसले को सहारा ने चुनौती दी है जिसने फ्लैटों को देरी से देने के लिए सोसाइटी के 30 निवासियों को 3.3 करोड़ रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था.

इन लोगों को 2008 में ही फ्लैट मिल चुके हैं और वे यहां रह भी रहे हैं. इन लोगों को शर्त दी गई थी कि फ्लैट तय वक्त पर नहीं मिलता तो दस रुपये प्रति स्कवॉयर फुट मुआवजा देना होगा.

NDTV Profit हिंदी
लेखकAshish Bhargava
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT