आम्रपाली बिल्डर्स को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में खरी खरी सुननी पड़ी. एक मामले की सुनवाई करते हुए आम्रपाली बिल्डर्स से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताये कि आपका प्रोजेक्ट सफ़ायर 1,2 और लेजर पार्क को कौन सहयोगी कम्पनी पूरा करेगी? आम्रपाली ने कहा कि गैलेक्सी को डवलपर के रूप में प्रोजेक्ट्स पूरा करने को तैयार है.
इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि पहले चरण में तय तीन प्रोजेक्ट्स सफायर एक दो और लेजरपार्क को पूरा किया जाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि को-बिल्डर आने के बाद नई कम्पनी के बारे में जानना और ज़रूरी हो जाता है ताकि ऐसा न हो कि आम्रपाली के बाद खरीदार किसी दूसरी कंपनी के चंगुल में फंस जाएं.
कोर्ट ने दोटूक पूछा कि इसमें कितना वक्त लगेगा? कोर्ट ने उस बाबत आम्रपाली से गैलेक्सी को लेकर भी अंडरटेकिंग मांगी. कोर्ट ने को-डवलपर गैलेक्सी का बैलेंस शीट डायरेक्टर्स, कंपनी का प्रोफाइल और ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों के विस्तृत जवाब गुरुवार तक मांगे हैं.
कोर्ट में बिल्डर कम्पनियों ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिये निर्माण लागत का ही ज़िक्र किया था. लेकिन बायर्स ने कोर्ट को कहा कि ये भी साफ ही जाना चाहिए कि नोएडा ग्रेटर नोएडा ऑथरिटी का लैंडयूज चार्ज कितना बकाया है? और उसका पेमेंट कौन करेगा?
मामले पर अगली सुनवाई 2 मई को होगी.