2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने दिल्ली की एक अदालत में कहा कि स्वान टेलीकॉम रिलायंस टेलीकॉम की ‘मुखौटा कंपनी’ नहीं थी। इस मामले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और अन्य भी आरोपी हैं जिनपर अदालत में मुकदमा चल रहा है।
गवाह के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, रिलायंस एडीएजी, आरटीएल के तीन प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र में दावा किया था कि आरटीएल ने 2जी लाइसेंस तथा कीमती रेडियो तरंगें पाने के लिए अयोग्य फर्म स्वान टेलीकॉम को अपनी मुखौटा कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया।
रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष हासित शुक्ला ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में जिरह के दौरान कहा कि यह सही है कि आरकॉम, आरटीएल ने कभी भी स्वान कैपीटल, टेलीकॉम में 9.99 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने का कभी इरादा नहीं रखा।