केंद्र सरकार का दावा है कि सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी के अंतर्गत तय की गई कर की दर पहले से कम है. सरकार का कहना है कि पहले इस उद्योग पर कर का बोझ ज्यादा था. अब 12 फीसदी जीएसटी लगने से यह कम हुआ है.
सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक सेनेटरी नैपकिन 9619 हेडिंग के तहत आता था. इस पर जीएसटी के पहले छह फीसदी एक्साइज ड्यूटी और पांच फीसदी वैट लगता था. इस प्रकार जीएसटी के पहले सेनेटरी नैपकिन पर करीब 13.68 प्रतिशत कर लगता था. जबकि अब सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है. एक प्रकार से नए कर निर्धारण में यह घटा है.
सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी दर को लेकर कई कॉलम लेखकों ने कहा है कि जीएसटी से पहले और बाद में इस मद पर कर समान है या कम है.
सैनिटरी नैपकिन और इसके कच्चे माल पर लगने वाला जीएसटीइस प्रकार हैं - सुपर एब्जार्बेंट पॉलीमर, पाली एथिलीन फिल्म, गोंद और एलएलडीपीई- पैकिंग आवरण पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर है. थर्मो बांडेड बगैर बुना हुआ, रिलीज पेपर और वुड पल्प पर जीएसटी दर 12 फीसदी है.