बैंक डिपॉजिट से लेकर क्रेडिट कार्ड बिलों की पेमेंट तक, एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) से लेकर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त तक एक निश्चित सीमा से अधिक के सभी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट किए जाने की बैंकों की इंस्ट्रक्शन हैं. 17 जनवरी के नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने ये बातें कहीं. आइए जानें कि वे कौन कौन से ट्रांजैक्शन व डिपॉजिट हैं, जिन पर टैक्स विभाग की कड़ी नजर है और कुछ संदिग्ध महसूस करने पर वह आपसे सवाल जवाब कर सकता है.