भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने फर्जी या नकली आधार कार्ड के बारे में सूचना देने से मना कर दिया है. उसका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है या अपराध को प्रोत्साहन मिल सकता है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के संवाददाता की ओर से सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत दाखिल अर्जी पर यह भी नहीं बताया कि ऐसे मामलों में प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की है।
इसने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत यूआईडीएआई की केंद्रीय पहचान-सूचना कोष (सीआईडीआर) सुविधाएं, सूचना सम्पत्तियां, संचालन सुविधाएं एवं ढांचा तथा उस पर निर्भर चीजें ‘संरक्षित प्रणाली’ के वर्ग में रखी गयी हैं।
ऐसे में शिकायत संबंधी सूचना संग्रह को सार्वजनिक करना राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है क्यों कि यह यूआईडीएआई सीडीआर परिचालन का हिस्सा है।
प्राधिकारण से नकली और फर्जी आधार जारी किए जाने की घटनाओं और इन मामलों में कार्रवाई का विवरण मांगा गया था। जवाब में उसने कहा कि ये सूचनाएं आरटीआई कानून की धार 8-ए के तहत आती है अत: इन्हें देने से इंकार किया जाता है।