69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है.

69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई

शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने वाले आदेश में सरकार ने दी चुनौती (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  • 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती
  • यूपी सरकार की विशेष याचिका पर 9 जून को सुनवाई
  • एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई थी अंतरिम रोक
लखनऊ:

69000 UP Assisant Teacher Recruitment:उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच (एकल पीठ) के फैसले को चुनौती दी है. इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच (खंडपीठ) इस पर सुनवाई करेगी. राज्य के परीक्षा विनियामक प्राधिकरण (ERA) की ओर से यह याचिका दायर की गई है. 

प्राधिकरण ने अपनी अपील में कहा कि एकल पीठ का आदेश अनुचित और गैर-कानूनी है. आलोक माथुर की पीठ ने तीन जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि कई सवाल और जवाब अस्पष्ट और गलत पाए गए हैं. इसलिए यूजीसी द्वारा इसकी जांच किए जाने की जरूरत है. 

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी था. यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया. मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है. याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था.

क्‍या है मामला?
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पहले उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया था. यह भर्ती कटऑफ अंकों के विवाद के कारण अधर में लटकी पड़ी थी. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया और पूरी भर्ती प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए 150 अंकों में सामान्य को 97 और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने पर मुहर लगाई है और आदेश दिया कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. 

इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर ही पास माने जाएंगे. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए और रिजल्‍ट घोषित कर दिया गया.

वीडियो: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली का रास्ता साफ, कटऑफ अंक पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
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