Lockdown: दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों में फीस को लेकर हाईकोर्ट ने कहा, ट्यूशन फीस लेना सही लेकिन...

Delhi Private Schools Fee: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार के एक आदेश का जिक्र किया कि जो छात्र वित्तीय संकट के कारण फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी.

Lockdown: दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों में फीस को लेकर हाईकोर्ट ने कहा, ट्यूशन फीस लेना सही लेकिन...

Delhi School Fee: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने स्‍कूल फीस संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह नीतिगत मामला है.

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौर किया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य कोई शुल्क मांगने से रोक दिया है. अदालत के अनुसार ट्यूशन फीस की मांग उचित है क्योंकि शिक्षक कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं.

अदालत ने इस मामले में एक याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार के एक आदेश का जिक्र किया कि जो छात्र वित्तीय संकट के कारण फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी.

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और यह नीतिगत मामला है इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है. अदालत ने यह आदेश सोमवार को पारित किया और मंगलवार को इसे अपलोड किया गया.
 
याचिका में दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि निजी स्कूलों में फीस स्थगित की जाए या अप्रैल से जून तक के लिए परिवहन शुल्क और अन्य शुल्कों में छूट दी जाए.
 
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रजत वत्स ने दलील दी कि लॉकडाउन अवधि के दौरान, दिल्ली के विभिन्न निजी स्कूलों के छात्रों द्वारा परिवहन शुल्क, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए.
उन्होंने अनुरोध किया कि चूंकि स्कूल काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शिक्षण शुल्क का भुगतान भी स्थगित किया जाना चाहिए.

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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने अदालत को बताया कि अधिकारी याचिका में उठाए गए मुद्दों के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं और 17 अप्रैल को, शिक्षा निदेशालय पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि ट्यूशन फीस को छोड़कर कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए.

दुनिया में

67,69,38,430मामले
62,55,71,965सक्रिय
4,44,81,893ठीक हुए
68,84,572मौत
कोरोनावायरस अब तक 200 देशों में फैल चुका है. January 9, 2024 10:54 am बजे तक दुनियाभर में कुल 67,69,38,430 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 68,84,572 की मौत हो चुकी है. 62,55,71,965 मरीज़ों का उपचार जारी है और 4,44,81,893 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. .

भारत में

4,50,19,214 475मामले
3,919 -83सक्रिय
4,44,81,893 552ठीक हुए
5,33,402 6मौत
भारत में, 4,50,19,214 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 5,33,402 मौत शामिल हैं. January 9, 2024 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,919 है और 4,44,81,893 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

राज्यवार व जिलावार विवरण

राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत