DU Open Book Exam 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा

7 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओप बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को इजाजत दे दी थी.

DU Open Book Exam 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा

दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा.

खास बातें

  • दिल्ली विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगी ओपन बुक परीक्षा
  • 7 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी थी मंजूरी
  • 10 अगस्त से शुरू होगी अंतिम वर्ष की ओपन बुक परीक्षा
नई दिल्ली:

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में स्नातक (Under Graduate) और स्नातकोत्तर (Post Graduate) और ओपन स्कूल (Open School) के छात्रों के अंतिम वर्ष की ओपन बुक परीक्षा (Open Book Exam) कल से यानी कि 10 अगस्त 2020 से शुरू होगी. हालांकि, इससे पहले कई बार ओपन बुक परीक्षाओं को टाला गया था. इससे पहले अंतिम टर्म की परीक्षाएं 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी. डीयू ओबीई 2020 का कहना है कि नवीनतम अधिसूचना 10 अगस्त से यूजीसी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी.

विश्वविद्यालय ने पहले कहा था कि जो छात्र 10 अगस्त से 31 अगस्त तक ओबीई परीक्षा में छूट जाते हैं, उन्हें 15 सितंबर के बाद होने वाली अतिरिक्त परीक्षाओं में उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा. डीयू ने परीक्षा पैटर्न के साथ छात्रों के आदी होने के लिए ओपन-बुक परीक्षा मॉक टेस्ट भी आयोजित किए थे. ओबीई मॉक टेस्ट का पहला चरण 27 जुलाई से 29 जुलाई और दूसरा चरण 1 अगस्त से 4 अगस्त तक निर्धारित किया गया था.

दरअसल, 7 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओप बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को इजाजत दे दी थी. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह ने कहा था छात्रों को ईमेल और विश्वविद्यालय के पोर्टल के जरिए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें उत्तर परीक्षा अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा. 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि एक ऑटो-जनरेटेड ईमेल छात्रों को भेजा जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं जमा कराए जाने के बाद, उन्हें बताया जाएगा कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं.

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इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू को यह निर्देश भी दिया कि सामान्य सेवा केंद्रों पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लेखक प्रदान किए जाएं.