NEET 2017 Admit Card: प्रवेश पत्र जारी, cbseneet.nic.in से यूं करें डाउनलोड

NEET 2017 Admit Card: प्रवेश पत्र जारी, cbseneet.nic.in से यूं करें डाउनलोड

NEET admit card 2017: cbseneet.nic.in से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

नई दिल्‍ली:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट 2017 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एडमिट कार्ड नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. बता दें कि बोर्ड ने इससे पहले 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया था. परीक्षा का आयोजन 7 मई 2017 को किया जाएगा और 8 जून 2018 को इसका रिजल्‍ट जारी होगा. इस साल नीट का आयोजन कुल 103 शहरों में किया जा रहा है.

एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट (cbseneet.nic.in) पर जाएं.
- वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए NEET 2017 Admit cards लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा.
- नए पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें और सब्‍मिट करें.
- सब्मिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
- इसे डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें.

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इस बार 41 प्रतिशत अधिक छात्र होंगे शामिल
इस साल प्रवेश परीक्षा के लिए 11.35 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 41 प्रतिशत अधिक है. साल 2016 में 8.02 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था.
मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है नीट का आयोजन
नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है. 
2018-19 से उर्दू भाषा में भी होगा नीट
अभी नीट परीक्षा 10 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, ओडिया, बांग्ला, असमी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में आयोजित कराई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को निर्देश दिया कि वह अकादमिक सत्र 2018-19 से मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट में उर्दू को एक भाषा के तौर पर शामिल करे. याचिकाकर्ता ने सात मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2017 के लिए उर्दू भाषा को एक माध्यम बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी. इसपर कोर्ट ने कहा कि सरकार के लिए इस वर्ष से उर्दू को शामिल करना संभव नहीं होगा.

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