बेंगलुरु : छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के जुर्म में सजा-ए-मौत

35 वर्षीय व्यक्ति अनिल बालागर ने पिछले साल 21 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी

बेंगलुरु : छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के जुर्म में सजा-ए-मौत

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • कोर्ट ने क्रमश: दस साल का सश्रम कारावास एवं मृत्युदंड सुनाया
  • सरकार से बच्ची के माता-पिता को दो लाख रुपये का भुगतान करने को कहा
  • बच्ची को मारकर शव को घर में छिपा दिया था अनिल ने
बेंगलुरु:

बेंगलुरु की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को छह साल की बच्ची से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है.

54 वें सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश एम लताकुमरई ने अनिल बालागर को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया तथा उसे इन गुनाहों के लिए क्रमश: दस साल का सश्रम कारावास एवं मृत्युदंड सुनाया. शनिवार को को सुनाए गए अपने आदेश में न्यायाधीश ने कर्नाटक सरकार को बच्ची के माता-पिता को दो लाख रुपये का भुगतान करने को कहा.

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अभियोजन के अनुसार अनिल ने पिछले साल 21 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार किया था और उसे मारकर शव को घर में छिपा दिया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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